राजस्थान शुभ शक्ति योजना| शुभ शक्ति योजना राजस्थान|शुभ शक्ति योजना|Rajasthan Shubh Shakti Yojana in Hindi|shubh shakti yojana
प्यारे दोस्तों हम आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी अपनी वेबसाइट में देते रहते हैं|
हमारा मुख्य यही उद्देश्य है जो भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है |वह सभी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए|आज हम आपको राजस्थान शुभ शक्ति योजना के बारे में बताएंगे ताकि आप भी इस योजना का पूरा पूरा लाभ ले सके|
अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशिदेय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा|

राजस्थान शुभ शक्ति योजना पात्रता
- लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों|
- अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी|
- महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो|
- हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो|
- हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो|
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो|
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो|
- प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा|
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा
- (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा)|
- योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा।
- यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो|
शुभ शक्ति योजना आवेदन की समय सीमा
आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो हो, अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।
शुभ शक्ति योजना दस्तावेज
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- राजस्थान नागरिकता का प्रमाण पत्र
- 8 कक्षा की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- गैर-आय कर डेटा का प्रमाण पत्र
- बीपीएल की प्रतिलिपि
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि
- बैंक खाता बुक की प्रतिलिपि
राजस्थान शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन
- शुभ शक्ति योजना के लिए करना हो आवेदन करना है जो आपको यहां पर दिए गए साइट पर क्लिक करना होगा |
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा |
- page खुलने के बाद आपको डाउनलोड आवेदन पत्र लिंक दिखाई देगा |
- इस लिंक पर क्लिक करें |
- अब आपके सामने एक राजस्थान शुभ शक्ति योजना एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा |
- इस एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी ध्यानपूर्वक भरे |
- सबमिट बटन पर क्लिक करें|
राजस्थान शुभ शक्ति योजना/shubh shakti yojana rajasthan ऑफलाइन आवेदन
- श्रमिक इस योजना के लिए योग्य हैं वो यंहा से “शुभ शक्ति योजना” का फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे पूरी जानकारी के साथ अच्छी तरिके से भरें|
- भरा हुआ फॉर्म, उसके साथ यंहा पर दिए हुए सभी दस्तावेज की एक-एक फोटो कॉपी लेकर अपने स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/ अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
shubh-shakti
संपर्क करें
श्रम भवन, शांति नगर, खातीपुरा रोड़, हसनपुरा, जयपुर 302006
1800-1800-999 (निःशुल्क हेल्प लाईन)
फैक्स: +91-141-2450782


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